2.1) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण पर रिपोर्ट आदि सहित प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट [अनुभाग 4(1)(b)(xi)]
- (i) सार्वजनिक प्राधिकरण के लिए कुल बजट
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- (ii) प्रत्येक एजेंसी और योजना एवं कार्यक्रमों के लिए बजट
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- (iii) प्रस्तावित व्यय
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- (iv) प्रत्येक एजेंसी के लिए संशोधित बजट, यदि कोई हो
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- (v) किए गए संवितरण पर रिपोर्ट और वह स्थान जहां संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध हैं
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2.2) विदेशी और घरेलू दौरे (F.No. 1/8/2012- IR dt. 11.9.2012)
- (i) बजट घरेलू और विदेश यात्रा - रु. प्रत्येक 150.00 लाख.
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- (ii) मंत्रालयों और सरकार के संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के साथ-साथ विभाग के प्रमुखों द्वारा विदेशी और घरेलू दौरे।
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- a)भ्रमण किए गए स्थान
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- b)यात्रा की अवधि
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- c)आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल में सदस्यों की संख्या
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- d)यात्रा पर व्यय
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- (iii) खरीद से संबंधित जानकारी
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- a) नोटिस/निविदा पूछताछ, और यदि कोई हो तो शुद्धिपत्र।
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- b) खरीदी गई वस्तुओं/सेवाओं के आपूर्तिकर्ताओं के नाम सहित प्रदान की गई बोलियों का विवरण।
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- c) कार्य अनुबंध संपन्न - उपरोक्त के किसी भी ऐसे संयोजन में
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- d) वह दर/दरें और कुल राशि जिस पर ऐसी खरीद या कार्य अनुबंध निष्पादित किया जाना है।
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2.3) सब्सिडी कार्यक्रम के कार्यान्वयन का तरीका [अनुभाग 4(i)(b)(xii)]
- (i) गतिविधि के कार्यक्रम का नाम
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- (ii) कार्यक्रम का उद्देश्य
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- (iii) लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया
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- (iv) कार्यक्रम/योजना की अवधि
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- (v) कार्यक्रम के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य
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- (vi) सब्सिडी का स्वरूप/पैमाना/आवंटित राशि
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- (vii) सब्सिडी अनुदान के लिए पात्रता मानदंड
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- (viii) सब्सिडी कार्यक्रम के लाभार्थियों का विवरण (संख्या, प्रोफ़ाइल आदि)
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2.4) विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान [F. No. 1/6/2011-IR dt. 15.04.2013]
- (i) राज्य सरकार/एनजीओ/अन्य संस्थानों को विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान/आवंटन
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- (ii) उन सभी कानूनी संस्थाओं के वार्षिक खाते जिन्हें सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है
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2.5) रियायतें प्राप्त करने वालों का विवरण, सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा दिए गए प्राधिकरणों के परमिट [अनुभाग 4(1) (b) (xiii)]
- (i) सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा दी गई रियायतें, परमिट या प्राधिकरण
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- (ii) प्रत्येक रियायत के लिए, परमिट या प्राधिकरण प्रदान किया गया
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2.6) `सीएजी एवं पीएसी पैरा [F No. 1/6/2011- IR dt. 15.4.2013]
- (i) सीएजी और पीएसी के पैरा और इनके बाद की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी गई है।
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